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एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंको पर लगेगा जुर्माना|

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक निर्देश जारी किया है. जिसके तहत RBI ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. RBI ने ATM में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है. ATM में पैसा न होने पर ग्राहक RBI के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 011 23711333 पर फोन कर सकते हैं. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी. 1 अक्टूबर, 2021 से अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है. RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि ATM में कैश नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त पैसा हो ।